होम क्वारंटाइन के उलंघन पर होगी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्यवाही- डीजीपी रतूड़ी


हरिद्वार: केंद्र की अनुमति के बाद बड़ी संख्या मे प्रवासी उत्तराखंड लौटे है। सरकार की गाइड लाइन के अनुसार इन लोगो को 14 दिन का होम क्वारंटाइन का अनुपालन करना होगा। होम क्वारंटाइन का पालन कराने के लिए उत्तराखंड के डीजीपी अनिल के रतूड़ी ने सख्त आदेश दिए है। अनिल रतूड़ी ने साफ तौर से कहा है कि जो कोई भी होम क्वारंटाइन का उलंघन करता पाया गया उसके खिलाफ सख्त डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी। अनिल रतूड़ी ने कहा कि कोविड 19 से बचने के लिए शासन प्रशासन युद्धस्तर पर काम कर रहा है। इसलिए 14 दिन का होम क्वारंटाइन का पालन करना अनिवार्य है। साथ ही उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि यदि कोई कही होम क्वारंटाइन को तोड़कर बाहर आता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे।